Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बीच में नहीं बदल सकते सरकारी नौकरी के नियम
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सरकारी नौकरी में चयन प्रक्रिया के दौरान भर्ती नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें साफ किया गया कि चयन प्रक्रिया के बीच नियम बदलने से उम्मीदवारों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
Highlights
- बीच में नहीं कर सकते बदलाव।
- सरकारी भर्ती प्रक्रिया में नही चलेंगे मनमाने नियम।
- अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए नियम।
नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता, जब तक कि ऐसा पहले से तय न हो। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि एक बार भर्ती के “खेल के नियम” तय हो जाने पर, उन्हें बीच में बदलना अनुचित होगा, क्योंकि इससे उम्मीदवारों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
Supreme Court: संविधान के अनुच्छेद 14 का करें पालन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी के चयन नियम संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार पारदर्शी और भेदभावरहित होने चाहिए। पांच-सदस्यीय पीठ ने कहा कि चयन प्रक्रिया में मनमानी नहीं होनी चाहिए, और यदि नियमों में बदलाव की अनुमति है, तो यह बदलाव भी संविधान की समानता और गैर-मनमानेपन की आवश्यकताओं को पूरा करे।
Supreme Court: आरजी कर केस नहीं होगा बंगाल के बाहर ट्रांसफर
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या मामले को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश के पास मामले की जांच के बाद और सबूतों के आधार पर आवश्यक कदम उठाने की शक्ति है। कोर्ट (Supreme Court) ने सीबीआई की छठी स्टेटस रिपोर्ट की जांच की, लेकिन इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। मामले की जांच अभी जारी है।
Supreme Court: 11 नवंबर से शुरू होगी सुनवाई, एनटीएफ ने पेश की रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के महिला डॉक्टर हत्या मामले में रोजाना सुनवाई 11 नवंबर से शुरू करने का आदेश दिया। कोर्ट ने बताया कि मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ 4 नवंबर को आरोप तय किए गए थे। कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय टास्क फोर्स (एनटीएफ) की रिपोर्ट को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से साझा करने का निर्देश दिया। साथ ही, पश्चिम बंगाल सरकार से नागरिक स्वयंसेवकों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल पूछे थे और संबंधित डेटा मांगा था।
Supreme Court ने सीसीटीवी लगाने के दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अलग-अलग आराम कक्षों के अलावा सीसीटीवी लगाने और शौचालय बनाने में राज्य की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया और 15 अक्टूबर तक इसे पूरा करने का आदेश दिया।